बस्ती, सितम्बर 24 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने गिरोह बंदी अधिनियम के 15 वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपितों को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता रामप्रकाश दुबे ने बताया कि लालगंज थानाक्षेत्र के सुकरौली निवासी रामचेत चौधरी पाकडडॉड़ निवासी अमरनाथ पांडेय व हलुआपार निवासी सर्वजीत के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष लालगंज रामसागर ने 11 जुलाई 2010 को गिरोह बंदी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कराया था। प्रस्तुत किए गए चार्ट में आठ गंभीर आपराधिक मुकदमे तीनों आरोपितों के विरुद्ध दर्शाए गए थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्याया...