नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में कैदियों की ज्यादा संख्या से होने वाली असुविधा को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को इस मसले को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह देते हुए कहा है कि दिल्ली में तिहाड़ जेल समेत अन्य जेलों की देखरेख करने वाले उचित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखें। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जेल से संबंधित शिकायतें जेल महानिदेशक (डीजी) और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को दी जानी चाहिए।
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