दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली की तिहाड़ जेल से आंतकवादी मकबूल भट्ट और अफजल गुरू की कब्र हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कब्रों को हटाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दोनों ही आतंकवादियों को तिहाड़ जेल में ही फांसी दी गई थी। फांसी दिए जाने के बाद दोनों की कब्रें तिहाड़ जेल में ही बनाई गई थी। तब से दोनों की कब्रें तिहाड़ जेल में ही हैं। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि किसी जनहित याचिका में राहत पाने के लिए आपको संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों या किसी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होते हुए दिखाना होगा। कोर्ट ने कहा कि जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने से किसी कानून या नियम में रोक नहीं है। बता दें...