नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अंदर रंगदारी का रैकेट चलने के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर तुरंत गंभीर कदम उठाने होंगे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इससे पहले सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था। सोमवार को अदालत ने जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि इसमें कैदियों और जेल अधिकारियों की संलिप्तता विभिन्न अवैध और भ्रष्ट गतिविधियों में पाई गई है। पीठ ने स्थिति रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ...