नई दिल्ली। राजन शर्मा, सितम्बर 15 -- दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। रिहा होने वाले कैदी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, पैरोल, फरलो या अंतरिम जमानत पर रिहा होने वाले कैदियों को उनके सरेंडर करने की तारीख पहले ही बता दी जाएगी। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। इसका उद्देश्य कैदियों को समय पर सरेंडर करने में मदद करना और देरी से सरेंडर के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी समस्याओं को रोकना है। अब तक कैदियों के देर से लौटने पर उनकी सजा बढ़ाई जाती रही है, जिससे वे अतिरिक्त दंड भुगतते हैं। अधीक्षक पर जिम्मेदारी तय : नई व्यवस्था के तहत जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि कैदियों को समय रहते पूरी जानकारी दी जाए। दिल्ली कारागार नियम 2018 के नियम 1236 के अनुसार, अधीक्षक को सुनिश्चित करना होगा...