गुमला, फरवरी 17 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत में मंगलवार को डायन बिसाही आरोप मे हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी लूटो गांव निवासी बिपता उरांव को दोषी करार दिया गया। अदालत ने सजा की अगली बिंदु पर सुनवाई 18 फरवरी को सुनाएगी। यह मामला गुमला थाना अगतर्ग सितंबर 2021 में घाटी थी। घटना के बाद मृतक के परिजन गुमला थाना में लिखित आवेदन देते हुई प्राथमिकी दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2021 को आरोपी ने डायन बिसाही के शक में छोटा खटंगा निवासी बसमनी देवी, उसकी सास सोमारी देवी और उसकी ससुर बंधन उरांव की लोहे के रड से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के दिन आरोपी लोहे का रड लेकर मृतकों के घर पहुंचा और उन्हें अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराने ठहराते हुई डायन बिसाही का आरोप लगाते हुई। गुस्से में आकर रड से तीनों पर हमला...