अलीगढ़, दिसम्बर 30 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव ईकरी (वर्तमान में महुआखेड़ा थाना) में 31 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड के दोषी की समय पूर्व रिहाई की याचिका राज्यपाल स्तर से रद्द कर दी गई है। साल 1994 में गांव ईकरी में राम सिंह, वीरपाल व मंगल सिंह उर्फ ऊदल सिंह की हत्या हुई थी। इसमें गांव के ही यासीन व 12 अन्य आरोपी बनाए गए। मामले में अदालत ने साल 2004 में यासीन व अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तभी से यासीन जेल में है। हालांकि सजायाफ्ता होने के चलते उसे आगरा सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं, साल 2015 में हाईकोर्ट ने भी अपर सत्र न्यायालय की सजा को बरकरार रखा। दिसंबर 2024 में यासीन ने 55 साल की आयु पूरी करने पर डीएम, एसएसपी व कारागार अधीक्षक के समक्ष समय पूर्व रिहाई की याचिका ...