गिरडीह, नवम्बर 30 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय देवाशीष महापात्रा की अदालत ने तिसरी के चंदौरी की दुलारी देवी हत्याकांड में दोषी परदेशी साव एवं राहुल कुमार को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। अदालत ने शनिवार को दोनों को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी है। न्यायालय ने दोनों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता एस चौधरी ने न्यूनतम सजा की मांग की। वहीं एपीपी एस मरांडी एवं एलेक्स टुड्डू ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कहा कि सरेआम गुंडागर्दी करते हुए गोलीबारी कर एक महिला की हत्या की गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। यह घटना तीसरी थाना के चंदौरी की है। साल 2022 में यह वारदात हुई थी। अगवा करने से रोकने पर दुला...