नई दिल्ली, जनवरी 15 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग और केरल सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें दावा किया गया कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में विजयी हुए 50 भाजपा पार्षदों में से 20 द्वारा ली गई शपथ अमान्य है। न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हिकृष्णन ने याचिका पर 20 पार्षदों को भी नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने 'गुरुदेव नामथिल', 'उदयन्नूर देवीयुदे नामथिल', 'कविलममयदे नामथिल', 'भगवथ नामथिल', 'श्री पद्मनाभ स्वामीयुदे नामथिल', 'भारतमबयुदे नामथिल', 'एन्ते प्रस्थानथिले बालिडानिकालुडे पेरिल' आदि के नाम पर शपथ ली थी। अदालत ने कहा कि अलग-अलग लोगों के लिए भगवान अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि उनका ईश्वर कोई जीवित व्यक्ति, किसी व्यक्ति का गुरु या कोई धर्मगुरु है। इसमें कोई दोष नहीं है क्यो...