कुशीनगर, दिसम्बर 4 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के अलग-अलग मुकदमों में दो अभियुक्तों को आजीवन करावास व चार से पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अदालत ने फैसले में राम चरित मानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए लिखा है..अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मुकदमे नेबुआ नौरंगिया व पटहेरवा थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) श्री फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता के द्वारा गम्भीरता से दोनों मुकदमों की शासन की तरफ से पैरवी की गयी। नेबुआ नौरंगिया थाने में दर्ज करायी गयी एफआईआर के अनुसार पीड़ित बच्ची की उम्र घटना की तिथि पर मात्र 3 वर्ष थी। अभियुक्त सत्येन्द्र पु...