नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे छिपी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को पांचवीं बार खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को न केवल एक हत्या, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया, जिसमें हुसैन का किरदार सामने आया है।साजिश का केंद्र बना हुसैन का घर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि ताहिर हुसैन ने न केवल दंगों की साजिश रची, बल्कि अपने घर को एक 'किले' और 'हमले के अड्डे' के रूप में इस्तेमाल किया। कोर्ट के मुताबिक, हुसैन ने पहले से ही अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, ताकि उनके घर को दंगों के लिए एक रणनीतिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल ...