दिल्ली, सितम्बर 25 -- 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस के आरोपी ताहिर हुसैन को आज झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद को बेल देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "जमानत याचिका खारिज की जाती है।" ताहिर हुसैन ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह की जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में कुछ नए घटनाक्रम सामने आने के बाद, फरवरी में उन्होंने यह याचिका वापस ले ली थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी। 12 मार्च को, ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद, ताहिर हुसैन ने राहत पाने के लिए फिर से हाईकोर्ट का रुख किया। ताहिर इस मामले में...