नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एआईएमआईएम नेता एवं पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन की कथित संलिप्तता से जुड़ा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की है। ताहिर हुसैन ने सत्र अदालत के 12 मार्च 2025 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि वह आरोपी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसके तहत पिछले अदालती फैसलों...