फतेहपुर, अगस्त 17 -- फतेहपुर। मनरेगा से बनने वाले अमृत सरोवरों के दूसरे चरण की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। विभाग से निर्मित सरोवर के अतिरिक्त पांच सौ मीटर में अन्य तालाब मिला तो सरोवर पर रोक लग जाएगी। गाइड लाइन में प्रत्येक कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। शासन अमृत सरोवर फेज-2 में नए व अतिरिक्त स्थलों पर प्राथिमकता दिया जाना है। जिसको देखते हुए योजना में बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत मनरेगा से किसी भी तालाब का निर्माण कराया गया है तो उसके पांच सौ मीटर के दायरे में अमृत सरोवर का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। जिसके लिए एप में भी बदलाव किया जा चुका है, स्थल को चिंहित करने पर पांच सौ मीटर में मनरेगा से निर्मित तालाबों की सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक स्थल जहां मनरेगा से निर्मि...
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