नई दिल्ली, मार्च 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) में पेड़ों की गणना कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण को पेड़ों की गणना करने के लिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून प्राधिकार नियुक्त करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय एस. ओका और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ताज संरक्षित क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों के आंकड़ों का पता लगाए बगैर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का मूल मकसद पेड़ों की रक्षा करना है, न कि उन्हें गिराना या काटना। इतना ही नही, पीठ ने कहा कि पेड़ों की गणना के बगैर इसके संरक्षण के लिए बनाए गए कानून के प्रावधानों का प्रभावी क्र...
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