मथुरा, अगस्त 21 -- प्रेमी संग मिलकर पति की सिर कुचलकर हत्या कर शव को मथुरा के राया कट पर फेंकने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। राया थाना क्षेत्र स्थित एक्सप्रेस वे के राया कट के निकट झाड़ियों में 16 दिसंबर 2020 की सुबह अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। युवक की हत्या सिर कुचलकर की गई थी। अगले दिन 17 दिसंबर को शव की पहचान ग्राम सेवली थाना मुंडकटी जिला पलवल हरियाणा निवासी शिव कुमार पुत्र स्वर्गीय भरतलाल के रूप में उसके चचेरे भाई हरीशचंद पुत्र लक्ष्मण सिंह ने पोस्टमार्टम गृह पहुंच कर ली। हरीशचंद ने हत्या का शक मृतक की पत्नी पूनम पुत्री च...