नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के 5 किलोमीटर के हवाई दूरी के दायरे में उसकी पूर्व मंजूरी के बगैर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाए। शीर्ष अदालत ने बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने 2015 के निर्देशों को दोहराते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने कहा कि 'ऐतिहासिक स्मारक से 5किलोमीटर के दायरे से बाहर लेकिन ताज संरक्षित जोन यानी टीटीजेड के भीतर के पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) की पूर्व अनुमति लेना की आवश्यकता होगी। पीठ ने कहा कि इस बारे में सक्षम अधिकारी उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ...
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