बदायूं, अक्टूबर 11 -- उत्तर प्रदेश राज्य प्रसारण निगम लिमिटेड ने तहसील व नगर पंचायत मुख्यालयों के लिए बिजली कटौती का नया आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था के तहत तहसील व नगर पंचायत मुख्यालयों पर रोजाना ढाई घंटे बिजली कटौती की जाएगी। जिससे प्रणाली नियंत्रण एवं विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पॉवर कारपोरेशन लखनऊ के अधीक्षण अभियंता की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में तहसील मुख्यालय व नगर पंचायत मुख्यालयों पर ढाई घंटे बिजली कटौती की जाएगी। बदायूं जिले के तहसील मुख्यालयों पर प्रतिदिन सुबह साढ़े छह बजे से आठ बजे तक व दोपहर एक बजकर 15 मिनट से दो बजकर 15 मिनट तक बिजली कटौती की जाएगी। इसी प्रकार नगर पंचायत मुख्यालयों पर प्रतिदिन सुबह सात बजकर 45 मिनट से आठ बजकर 45 मिनट तक व शाम ती...