बस्ती, मई 30 -- बस्ती, निज संवाददाता। सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में हाईकोर्ट प्रयागराज ने तहसीलदार हर्रैया को फटकार लगाया और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है। मामला तहसील क्षेत्र के बैदोलिया भारीनाथ गांव का है। जहां के दो गाटा संख्या नवीन परती और बंजर के रूप में हैं। इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने पक्का निर्माण कर टिनशेड रखा है। अधिवक्ता केएल तिवारी ने बताया कि गांव के लोगों ने अतिक्रमण हटाने को तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दिया। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। 14 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने तीन माह में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। डेढ़ वर्ष बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। तहसीलदार हर्रैया ने अधिवक्ताओं के हड़ताल का हवाला देते हुए जवाब दाखिल किया कि निस्तारण नहीं हो...