मोतिहारी, जून 22 -- मोतिहारी। तस्करी कर बिक्री के लिए बैग में छुपा कर लाते ढाई किलो चरस के साथ पकड़े गये नेपाली नागरिक को द्वितीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने सजा पर सुनवाई करते फैसला सुनाया है। एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी व 23 सी के तहत दोषी नेपाल के परसा जिला के इनरवा घूसकपुर निवासी रामबाबू तिवारी को स्पेशल जज सूर्यकांत तिवारी ने दो लाख रुपये के अर्थ दंड के अतिरिक्त 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । रक्सौल थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार 02 मई 2017 को एसएसबी जवानों ने बाग में छुपा कर रखे ढाई किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर रक्सौल पुलिस को सौंपा था। विचारण के दौरान स्पेशल पी पी प्रभाष त्रिपाठी ने आरोप पत्र में नामित सभी गवाहों का परीक्षण कर कर इस आशय की दलील दी की जब्त मादक सामग्री प्राथमिक जांच में प्रतिबंधित होना पाया गया है ।
हिं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.