मुजफ्फरपुर, फरवरी 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नेपाल के हेठौड़ा से तस्करी का 157.320 किलो गांजे की खेप लाने के मामले में ट्रक चालक प्रमोद कुमार व खलासी मजनू पटेल को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या- एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाया। सजा की बिंदू पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया। बताया कि प्रमोद वैशाली जिला के राजा पाकड़ थाना के बराटी ओपी के बरूआ बहुआरा गांव व खलासी मजनू वैशाली जिला के नगर थाना के कटरा मोहल्ला का रहने वाला है। साहेबगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने 25 जनवरी 2023 को मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि सूचना के आधार पर भटंडी चेकपोस्ट पर घेराबंदी कर ट्रक...
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