नई दिल्ली, जनवरी 27 -- रोहिणी जिला अदालत ने शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसे आर्थिक रूप से ठगने के मामले में आरोपी नविल चावला को नियमित जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार की अदालत ने कहा- "यदि महिला पहले से ही विवाहित थी, तो वह कानूनी रूप से किसी अन्य से शादी का वादा स्वीकार करने की पात्र नहीं थी।"पीड़िता- शादी का वादा करके किया दुष्कर्म मामले में नौ जनवरी को भारत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला से संपर्क किया और शादी का वादा कर उसके साथ बैंकॉक, दुबई और अजरबैजान में दुष्कर्म किया। साथ ही, आरोपी पर महिला से लाखों रुपये खर्च कराने का भी आरोप लगाया गया। अदालत ने पाया कि जब आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच शारीरिक संबंध बन...
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