नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, मई 16 -- दिल्ली के रोहिणी जिला कोर्ट ने एक तलाकशुदा जोड़े के मामले में पूर्व पति के माता-पिता पर लगी विदेश यात्रा की पाबंदी को हटा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तलाक की डिक्री के बाद घरेलू हिंसा की याचिका में मुआवजे को छोड़कर कोई अन्य राहत नहीं दी जा सकती। एडिशनल सेशंस जज विक्रम की कोर्ट ने यह आदेश महिला के पूर्व पति के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अपनी याचिका में उन्होंने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही यात्रा कार्यक्रम और अन्य डिटेल प्रस्तुत करने को भी कहा गया था। युवक के माता-पिता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत दीवान ने दलील दी कि पत्नी ने एकपक्षीय रूप से तलाक ले लिया है। ऐसे में वि...