बिलासपुर, सितम्बर 14 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़ा और रोचक फैसला सुनाया है। तलाक के बाद एक पति-पत्नी दोबारा साथ रहना चाह रहे थे। तलाकशुदा पत्नी ने हाई कोर्ट को पति के साथ दोबारा घूमने-फिरने और साथ रहने की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन हाई कोर्ट ने तलाक के बाद दोबारा एक होने को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर्ट तथ्यों के हिसाब से चलता है न कि भावनाओं के हिसाब से। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया था, इसलिए अब संभव नहीं है कि दोनों साथ रहें। तलाक के बाद रिश्ते सुधरने पर तलाकशुदा पति-पत्नी ने डिक्री निरस्त करने और साथ रहने का आग्रह किया था। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक सहमति से हुआ है, इसलिए अब अपील की जगह नहीं है। कान...