गोरखपुर, फरवरी 19 -- हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी इरशाद उर्फ दिलशाद और दिग्विजय नगर कॉलोनी निवासी इरफान अंसारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- Lucknow Weather: सुबह-शाम ठंड तो दोपहर में गर्मी, फिर गिर सकता है तापमान जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनवर अली अंसारी ने बताया कि वादी गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटपुर उत्तरी का निवासी है। उसका बड़ा भाई अफरोज अंसारी गोरखनाथ क्षेत्र के दिग्विजय नगर में मकान बनवाकर पत्नी शादिया अंसारी के साथ रहता था। यह भी पढ़ें- इस महीने शुरू होगा SIR का तीसरा चरण, ...
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