आगरा, दिसम्बर 18 -- पानी भरने को लेकर हुए विवाद में तलवार व छुरी से हमला कर महिला का अंगूठा और उंगलियां काटने तथा उसकी बेटी को घायल करने के मामले में कोर्ट ने भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है और वर्ष 2017 का है। अपर जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने शेरू, फैजान उर्फ आमिर खान, रफीक और बंटी उर्फ शफीकउद्दीन निवासी झाड़ू वाली बस्ती, नई आबादी करबला को पांच वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी योगेश कुमार बघेल ने वादी, उसकी पत्नी, पुत्रवधू, विवेचक, डॉक्टर समेत नौ गवाह और अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। वादी बादाम ने आठ सितंबर 2017 को थाना न्यू आगरा में तहरीर देकर बताया कि उसने करबला के अंदर एक मकान खरीदा है। मकान के बाहर लगे नल से सात सितंबर 2017 को उसकी पत्नी दिलशाद पानी भ...
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