प्रयागराज, अगस्त 1 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के तलहटी गांव में तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर डीएम जौनपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बीते मई माह में हुए बेदखली आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया। क्या आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल है तो किसके समक्ष और उसकी स्थिति क्या है। यदि नहीं दाखिल है तो क्या किसी बड़ी अदालत से स्थगनादेश तो नहीं है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी सीजेएम के माध्यम से कलेक्टर को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विद्या रत्न‌ शुक्ल व अवनीश शुक्ल अतुल को भी नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने माता शंकर राजमणि शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता राहुल सिंह व रोहित नंदन शुक्ल को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुस...