नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जीवन के मामले में व्यक्ति और उसके परिवार की पॉलिसी पर जीएसटी को 18 फीसदी से हटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होने की उम्मीद है लेकिन कुछ पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय के बाद करके उठाना चाहते हैं। ऐसे में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन पॉलिसी धारकों को नहीं मिलेगा, जिनका प्रीमियम 22 सितंबर से पहले जमा होने की तिथि निर्धारित है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है कि 18 से शून्य जीएसटी छूट केवल उन पॉलिसियों पर लागू है जिनका नवीनीकरण 22 सितंबर 2025 के बाद होगा या वे जो नई पॉलिसी खरीदते हैं। यह छूट अवधि वाली पॉलिसियों पर लागू नही...
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