नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म निर्देशक और नेता सीमन को एक अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। अभिनेत्री ने 2011 में उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। न्यायमू्र्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ सीमन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीमन के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि वह एक महिला है। आप माफी मांगिए और मामले को यहीं खत्म कीजिए। अपने जवाबी हलफनामे में आपने कहा कि आप भविष्य में उसे परेशान नहीं करेंगे। आप सभी आरोप वापस ले लेंगे, माफी मांगेंगे और अगर हम आपके हलफनामे पर विचार करें, तो इन सभी शर्तों पर हम शिकायत रद्द कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच...