रांची, सितम्बर 23 -- तमाड़, प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में मंगलवार को अफीम की खेती और सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए विशेष बैठक की गई। इस दौरान पोस्ते की खेती रोकने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। एसडीओ ने ग्राम प्रधानों को बताया कि पोस्ते की खेती करने अथवा उसका समर्थन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त डायन प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी अपराध की श्रेणी में आती हैं। डायन प्रथा जैसी कोई चीज होती नहीं है। वहीं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में माता-पिता के साथ-साथ शादी में शामिल होने वाले सभी दोषी होंगे। बैठक अनुमंडल पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा और ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष यदु गोपाल सिंह मुंडा की संयुक्त ...