बांदा, जुलाई 1 -- बांदा, संवाददाता। तमंचा सटाकर महिला से महिला से दुष्कर्म करनेवाले दोषी को 10 साल कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर कारगार भेजा गया। फैसला विशेष जज डकैती छोटेलाल की अदालत ने सुनाया। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 25 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह 18 जनवरी को अपने रिश्तेदार के खेत में हरियाली काटने गई थी। खेत में गेहूं और सरसों एक साथ बाई थी। ग्राम पाली निवासी सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध वहां आया। उसने तमंचा लगा दिया। धमकी दी कि अगर चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। उसने तमंचा सटाकर दुष्कर्म किया। धमकाया कि यह घटना किसी को बताई तो पति से हाथ धोना पड़ेगा। उसे गोली मार देगा। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित और रामकुमार सिंह ने बताया कि विवेचक के न्यायाल...