श्रावस्ती, मई 10 -- श्रावस्ती। तमंचा व कारतूस बरामदगी मामले में न्यायालय ने दोषी को 55 दिन के कारावास की सजा दी। वर्ष 2006 में कोतवाली भिनगा की पुलिस ने मोहसिन पुत्र सिद्दीक निवासी गौड़रा कोतवाली भिनगा को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 55 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...