बागपत, जून 1 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शहर के चमरावल मार्ग पर तमंचे बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के चार बदमाशों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बागपत कोतवाली पुलिस ने गत 24 अप्रैल को शहर के चमरावल मार्ग पर इंद्रदेव इंस्टीट्यूट के पास छापा मारकर तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने सोहेल निवासी पांची, सिद्धार्थ उर्फ वीशू निवासी राजपुर खामपुर, अंकुर निवासी हिलवाड़ी, अनुज निवासी बड़ौली और सुशील निवासी तितरौदा को गिरफ्तार कर किया था। पुलिस को उनके पास से 38 तमंचे, एक पिस्टल, चार कारतूस और शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण, इमरजेंसी लाइट, दो गैस सिलेंडर मिले थे। पुलिस ने तभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा न...