बुलंदशहर, अक्टूबर 4 -- अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े जाने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई तीन दिन अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना सलेमपुर क्षेत्र में वर्ष 2017 में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को जेल में पहले से बिताई गई तीन दिन की सजा को ध्यान में रखते हुए कारावास की अवधि मान ली और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजक शिवम कुमार तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मूंडाखेड़ा निवासी शिव कुमार को वर्ष 2017 में पुलिस ने एक अवैध तमंचा और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना सलेमपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 25 मई 2017 ...
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