नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के कोविड-19 महामारी के दौरान तब्लीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में आरोपी 70 भारतीय नागरिकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। आरोपी भारतीय नागरिकों के खिलाफ आईपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थीं। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने तब्लीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों से जुड़े 16 एफआईआर के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपियों पर कोविड-19 महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 के बीच अलग-अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को शरण देने के लिए आईपीसी की धारा 188/269/270/120-बी के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। इन भारतीय ना...