नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को हरियाणा सरकार से परामर्श कर नूंह जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से तबाह हुए क्षेत्र की बहाली के लिए योजना बनाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह बहाली योजना तैयार करने में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त सीईसी को उचित सहयोग प्रदान करे। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया और स्थिति को सुधारने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर संतोष जताया। अवैध खनन से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गौरव बंसल ने किया। पीठ ने मामले की सुनवाई 12 सप्ताह बाद के लिए तय की। शीर्ष अदालत ने 29 मई को सुनवाई के दौरान खनन माफिया और ...