नई दिल्ली, जुलाई 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात के तहत विदेशी प्रतिभागियों को कथित तौर पर कोरोना मानदंड का उल्लंघन करने के आरोपी 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खारिज कर दिया। इस बाबत इन 70 लोगों के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, जोकि अब रद्द कर दी गई हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आरोपपत्र खारिज किए जाते हैं। पीठ ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। आरोपियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशिमा मंडला ने किया। बचाव अधिवक्ता ने अपने मुवक्किलों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। ज्ञात रहे कि दिल्ली पुलिस ने पहले मार्च 2020 के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी प्रतिभागियों को ठहराने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिकाओं का विरोध किया था। पुलिस का कहना था क...