वार्ता, जून 9 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने तथ्यों को छिपाकर निगरानी याचिका दाखिल करने पर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाकर याचिका खारिज कर दी। यह मामला बरेली के एक मकान व इमामबाड़े के पास की 17 दुकानों की वक्फ डीड का था। न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल पुनरीक्षण (निगरानी) याचिका पर दिया। इसमें विवादित संपत्तियों के लिए मुतवल्लियों की तैनाती के वक्फ ट्रिब्यूनल के वर्ष 2024 के एक फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था। दरअसल, यह मामला बरेली में 1934 में शुरू हुआ, जिसमें नवाब मोहम्मद हुसैन खां ने अपनी कोठी और वहां स्थित इमामबाड़े के पास की 17 दुकानों की वक्फ डीड की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने वक्फ डीड को चुनौती देकर सिविल ज...