नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- राजस्थान में एक मकान की नीलामी रोकने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वह उस समय तक किसी मामले को उसी दिन तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश नहीं देंगे, जब तक किसी को फांसी न दी जा रही हो। जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों से सवाल किया कि क्या कोई जज की स्थिति समझता है और यह जानता है कि वे कितने घंटे काम करते हैं तथा कितने घंटे सो पाते हैं। दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ के समक्ष अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने एक मामले का उल्लेख करते हुए उस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान की बुधवार को ही नीलामी होने जा रही है, इसलिए याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। आमतौर पर सुप्रीम को...