फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 6 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। वक्फ और सरकारी बाड़े की जमीन पर उद्योगपति गौरहरि अग्रवाल की ओर से बनाये गये मैरिज लान समेत करोड़ों की संपत्ति के ध्वस्तीकरण के आदेश दोबारा से किए गए हैं। विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से उद्योगपति की ओर से की गयी अपील को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण का आदेश प्रभावी कर दिया गया है। ठंडी सड़क के गढ़ी नवाब न्यामत खां में बाडे़ की जमीन और इसी मोहल्ले में वक्फ की दो संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए थे। सेठ गली निवासी उद्योगपति गौरहरि अग्रवाल ने आरबीओ एक्ट में पारित 8 मई 2023 के आदेश के खिलाफ 7 अक्तूबर 2023 को न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। अपील को दर्ज रजिस्टर कर नियत प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि वह अवर न्यायालय क...
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