नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अब तटरक्षक बल के सभी रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल होगी। कोर्ट ने अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग उम्र तय करने वाले नियम को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। अब तक लागू नियम के अनुसार, कमांडेंट और उससे नीचे रैंक के अधिकारी 57 साल में सेवानिवृत्त होते थे। जबकि, कमांडेंट और उससे ऊपर के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल थी। कोर्ट ने इस फर्क को गलत बताया। कहा कि इसमें कोई उचित तर्क नहीं है, इसलिए यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है, जो समानता का अधिकार देते है। यह फैसला न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सुनाया। याचिका उन अ...