बागपत, मई 22 -- बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव में ढोल बजाकर नाचने का विरोध करने पर मजदूर की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि महावतपुर बावली निवासी संजू ने 13 नवंबर 2014 को बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 13 नवंबर की शाम उसका भाई सुशील गांव के ही श्यामे के खाली पड़े मकान पर बैठा हुआ था। वह मजदूरी करता था। बताया कि तभी उनके घर के पास गांव के ही कुछ युवक ढोल बजाकर नाचने लगे। उसकी बहन कल्लो ने उन्हें ढोल बंद करने के लिए कहा, तो उन्होंने सुशील को घेर लिया। इसके बाद पप्पन, शरद, भगतसिंह, मोंटी और संजय ने एकराय होकर उसके भाई पर दरांती व अन्य ...
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