रांची, अक्टूबर 7 -- रांची। विशेष संवाददाता धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो से जुड़े वर्ष 2022 के केंदुआडीह थाना कांड में झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को मामले की केस डायरी पेश करने और शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक कथित हत्या की साजिश से संबंधित है। इस मामले में धनबाद की निचली अदालत ने सांसद ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्राथमिकी के अनुसार, सूचक ने चार-पांच लोगों को बातचीत करते सुना था कि ढुल्लू महतो ने उन्हें राम रहीम नामक व्यक्ति की हत्या करने का निर्देश दिया है। पुलिस जांच में गिरफ्तार एक सह आरोपी ने भी अपने बयान में यह बात स्वीकार की थी। इस आधार पर केंदुआडीह थाना में ढुलू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई...