गुड़गांव, अगस्त 28 -- गुरुग्राम। गुरुग्राम-सोहना रोड स्थित श्रीराम ढाबे के मैनेजर पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोपी को जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देकर उसे 10 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 15 जनवरी 2019 को थाना बादशाहपुर पुलिस को शिकायत मिली थी कि श्रीराम ढाबे पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। उसे बादशाहपुर के सोना देवी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़ित उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी किशन लाल था, जो ढाबे पर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। किशन लाल ने पुलिस को बताया कि वह रात को कैश काउंटर पर खड़ा था। इस दौरान तीन युवक आए। इनमें एक के पास पिस्टल थी। उसने गोली चला दी जो उसकी कोहनी और पेट में लगी। गोली लगने के बाद वह किचन की ...