नई दिल्ली, फरवरी 11 -- नई दिल्ली, का. सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सुखदेव विहार में ढलावघर के रखरखाव में लापरवाही के आरोपों पर एमसीडी को दो माह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने डॉ. पूर्वा माथुर की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि सुखदेव विहार आरडब्ल्यूए क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित ढलावघर का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। वहां से दुर्गंध फैलती है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एनजीटी ने मामले का निस्तारण करते हुए निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दो माह के भीतर उचित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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