मिर्जापुर, मई 9 -- आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में 24 अप्रैल से प्रभावी धारा-163 के तहत ड्रोन और मानव रहित यंत्रों के संचालन पर सख्ती बरती जा रही है। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी में कहा है कि यह प्रतिबंध आगामी 22 जून तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन अथवा ऐसे अन्य उड़ने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकेगा। इन उपकरणों के जरिए शूटिंग, सर्वेक्षण अथवा किसी प्रकार के हथियार के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होने कहा है कि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके तहत विधिसम्मत कार्रवाई...