बस्ती, दिसम्बर 5 -- बस्ती। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेयी की अध्यक्षता में सभी ई-रिक्शा व ई-कार्ट के डीलर और मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रबन्धकों की बैठक हुई। एआरटीओ ने सभी डीलरों को निर्देशित किया कि वाहनों के विक्रय के समय जिसके नाम से वाहन बेचा जा रहा है, उसका ई-रिक्शा या ई-कार्ट लाइसेंस अनिवार्य रूप से लिया जाए। यदि ई-रिक्शा या ई-कार्ट क्रेता के पास सम्बन्धित वाहन का लाइसेंस नहीं है तो ऐसी दशा में क्रेता को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने बाद ही संबंधित वाहनों का पंजीयन किया जाए। उन्हें अस्थायी अधिकार पत्र जारी किया जायेगा। ई-रिक्शा का पंजीयन लर्निंग लाइसेंस के आधार पर किया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों को चालक प्रशिक्षण स्कूल से 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर स्थायी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ...