बलिया, अगस्त 19 -- बलिया, संवाददाता। व्यवसायिक वाहनों पर तैनात चालक और खलासी का वाहन स्वामियों द्वारा श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम विभाग की सख्ती से ड्राइवर और खलासी को उचित वेतन तथा मानेदय तो मिलेगा ही साथ ही हमेशा नौकरी की बनी अनिश्चितता भी खत्म हो जायेगी। साथ ही इन कर्मचारियों को श्रम विभाग के कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह नियम निजी वाहनों को छोड़ बड़े ट्रांसपोर्टरों के साथ ही छोटे और बड़े मालवाहक, यात्री तथा स्कूली वाहन स्वामियों परलागू होगा। पंजीकरण न कराने पर मोटर कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत वाहन स्वामियों पर कार्रवाई के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत जिस वाहन पर दो से अधिक तथा 10 तक कर्मचारी हैं उन वाहन स्वामियों को पंजीकरण के लिए 450 रुपए खर्च करना होगा। इसी तरह 11 से 20 तक कर्मचारी होन...