गया, नवम्बर 21 -- रेल कर्मचारियों की ड्यूटी पर आते अथवा जाते समय दुर्घटना होने की स्थिति में हर्ट ऑफ ड्यूटी(ड्यूटी पर चोट लगी) माने जाने के संबंध रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है। नियमों के तहत समुचित सुविधा मिलेगी। रेल सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने अपने नए नियमो के तहत यह स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के अनुसार यदि कोई रेलवे कर्मचारी अपने निवास स्थान से ड्यूटी स्थल की ओर जाते समय या ड्यूटी समाप्ति के उपरांत अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उन कर्मियों को कुछ शर्तों के तहत हर्ट ऑन ड्यूटी माना जायेगा। दुर्घटना ड्यूटी के समय से करीब एक घंटे पहले या बाद के अंदर घटित होने वाले दुर्घटना उचित समय सीमा के तहत माना जा सकता है। कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त मार्ग उसका नियमित और सामान्य मार्ग का भी होना जरूरी है। मार्ग में...