नई दिल्ली, मार्च 16 -- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से अवैध अप्रवासन को रोकने और निर्वासन में तेजी लाने की योजना के तहत 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब शनिवार को ही ट्रंप ने इस अधिनियम का इस्तेमाल करने की घोषणा करते हुए वेनेजुएला के एक संगठन ट्रेन डे अरागुआ पर निशाना साधा था। ट्रंप ने दावा किया था कि इस संगठन के कई सदस्य अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए हैं और यह देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए इन्हें निकालना जरूरी है। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के इस मामले में घोषणा करने के कुछ ही समय बाद कोलंबिया के मुख्य न्यायाधीश जेम्स ई बोसबर्ग ने ट्रंप के निर्वासन आदेश को रोकने का निर्देश जारी ...